यूपी में कोरोना कर्फ़्यू अब 10 मई तक, सवेरे 11 बजे के बाद आवाजाही पर रोक

लखनऊ | सूबे की सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब और सख़्ती की है. कोरोना कर्फ़्यू सोमवार यानी दस मई तक बढ़ा दिया गया है. इससे पहले गुरुवार सुबह सात बजे तक ही कर्फ्यू की घोषणा की गई थी.

अपनी टीम-9 के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सीएम ने यह आदेश दिए. कर्फ़्यू के साथ सख़्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं. सुबह 11 बजे के बाद सड़कों पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. ज़रूरी सामान की दुकानों के खुलने का भी समय तय किया गया है.

सरकार ने सूबे में शुक्रवार को शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ़्यू लगाया था. फिर तीन मई को इसे बढ़ा कर 6 मई की सुबह सात बजे तक कर दिया. अब सोमवार सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है.

ये हैं नई पाबंदियां
* डेयरी सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी.
* मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी.
* किराना की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी.
* बसों को छोड़कर प्राइवेट गाड़ियों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक होगी.
* बैंक और बीमा के दफ़्तर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे.
* पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही.
* शादी-ब्याह समारोहों में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे. तीन घंटे में सारे कार्यक्रम पूरे करने होंगे.
* सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित.
* निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की इज़ाजत नहीं होगी.
* प्रोसेस्ड फ़ूड-मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट-होटल बन्द.
* खाने की होम डिलीवरी की इज़ाजत होगी.

मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से सख़्ती से निपटने को कहा गया है. बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार एक हज़ार रुपये जुर्माना होगा. दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.

कवर | बुधवार को अमरोहा का मुख्य चौराहा.


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